जैजैपुर विधायक बालेश्वर साहू गिरफ्तार, उसके बाद मुचलके में हुए रिहा, पड़ोसी से हुआ था विवाद

जांजगीर चांपा । थाना चांपा में विधायक बालेश्वर साहू ग़िरफ़्तार, मुचलके मे रिहा.. मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 10.06.2025 को आवेदक चंद्रशेखर राठौर निवासी शंकर नगर, चांपा द्वारा थाना चांपा में एक लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया।

आवेदक ने रिपोर्ट में उल्लेख किया कि उनके पड़ोसी विधायक जैजैपुर श्री बालेश्वर साहू द्वारा उनके मकान की दीवार पर जबरन अपना एसी का आउटर यूनिट लगाया गया है। इस संबंध में कई बार मौखिक आग्रह करने के बाद भी यूनिट नहीं हटाया गया। घटना दिनांक को चंद्रशेखर राठौर के जीजा श्री हेमंत राठौर, जो कि जांजगीर में ठेकेदारी कार्य करते हैं, उनके घर पर मौजूद थे। प्रार्थी द्वारा घटना की जानकारी देने पर श्री हेमंत राठौर ने विधायक के निर्माणाधीन मकान में कार्यरत मजदूरों से एसी का आउटर यूनिट हटाने हेतु कहा। इस बात पर विधायक श्री बालेश्वर साहू ने अपने मकान के पोर्च में आकर प्रार्थी एवं उनके परिवारजनों से अनावश्यक विवाद किया तथा गाली-गलौज की। इस दौरान श्री हेमंत राठौर द्वारा पूरी घटना की मोबाइल से रिकॉर्डिंग की जा रही थी, जिसे देखकर विधायक द्वारा मोबाइल छीनकर रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी गई।

विरोध करने पर श्री हेमंत राठौर को 6–7 थप्पड़ मारते हुए गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई।

शिकायत की जांच उपरांत प्रकरण में अपराध घटित होना प्रमाणित पाए जाने पर आरोपी विधायक श्री बालेश्वर साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 248/25, धारा 329(4), 296, 351(2), 115(2) BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान अपराध सिद्ध पाए जाने पर दिनांक 29.06.25 को विधायक श्री बालेश्वर साहू को विधिवत गिरफ्तार किया गया। प्रकरण जमानतीय होने से उन्हें मुचलका/जमानत पर रिहा किया गया है। गिरफ्तारी की सूचना माननीय विधानसभा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधानसभा, रायपुर को प्रेषित की गई है।

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