बिलासपुर में प्राथना सभा की आड़ में धर्मांतरण का आरोप, महिला शिक्षक और बेटे पर BNS 299 के तहत FIR दर्ज।

बिलासपुर. छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर से प्राथना सभा की आड़ में धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है. गीतांजलि सिटी फेज-2 में अवैध रूप से संचालित कथित चर्च में लोगों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन का आरोप है. मामले में स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने सरकारी महिला टीचर और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है.

जानकारी के मुताबिक, जहां गीतांजलि सिटी फेज-2 में एक कथित अवैध चर्च में प्रार्थना सभा की आड़ में 20 से 25 महिलाओं और बुजुर्गों को प्रलोभन देकर उनका धर्म परिवर्तन का आरोप है. स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद मामला सामने आया. पुलिस को शिकायत की गई.

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने सरकारी स्कूल में पदस्थ महिला टीचर अरुंधति साहू और उनके बेटे साकेत साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया है।

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