




लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ ने एक आदेश जारी किया। सरकार द्वारा युक्तियुक्तिकरण के आदेश के बाद शालाओं में अतिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग के आदेश दिए गए थे। आदेश के बाद अपनी न्युक्ति स्थान पर उपस्थित दर्ज नहीं कराने पर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है

उपरोक्त युक्तिकरण के तहत जिन शिक्षकों ने नवीन पदांकित स्थान में कार्यभार नहीं ग्रहण किया है,उन शिक्षकों पर होगी शासन की कार्यवाही।लोक शिक्षण संचनालय द्वारा पदभार गृहण ना करने वाले शिक्षकों के वेतन आहरण करने करने के दिए निर्देश।साथ ही शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश।यह आदेश उन शिक्षकों पर लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आंतरिक राहत दी गई है। सौजन्य
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